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Vertical Fiscal Imbalance: 16th Finance Commission ko is Problem ko Kaise Door Karna Chahiye?

Vertical Fiscal Imbalance: 16th Finance Commission ko is Problem ko Kaise Door Karna Chahiye?

भारत में संघीय वित्तीय व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध असमान हैं। इसे ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन (Vertical Fiscal Imbalance – VFI) के रूप में जाना जाता है। VFI उस स्थिति को दर्शाता है, जहां राजस्व मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पास होता है, जबकि राज्यों पर अधिकतर व्यय की जिम्मेदारी होती है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों द्वारा कुल राजस्व व्यय का 61% खर्च किया जाता है, जबकि वे केवल 38% राजस्व प्राप्त करते हैं। इस असंतुलन के कारण, राज्यों की व्यय क्षमताएं केंद्र से मिलने वाले अनुदानों और कर हस्तांतरण पर निर्भर करती हैं।

Vertical Fiscal Imbalance
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VFI को कम करना क्यों आवश्यक है?

संविधान के अनुसार, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय कर्तव्यों का विभाजन किया गया है। राजस्व संग्रह के लिए, आयकर, निगम कर और कुछ अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, क्योंकि इन करों को एक केंद्रीय निकाय द्वारा एकत्रित करना अधिक कुशल होता है। दूसरी ओर, व्यय के लिए राज्य सरकारें अधिक उपयुक्त होती हैं क्योंकि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती हैं।

VFI को कम करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह राज्यों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करेगा, जिससे वे स्थानीय जरूरतों के अनुसार व्यय कर सकेंगे। यह असंतुलन संकट के समय में और बढ़ जाता है, जैसा कि COVID-19 महामारी के दौरान देखा गया, जब राज्यों के खर्च में वृद्धि हुई लेकिन उनके राजस्व संग्रह में कमी आई।

Vertical Fiscal Imbalance: 16th Finance Commission ko is Problem ko Kaise Door Karna Chahiye?

16वें वित्त आयोग की भूमिका

16वें वित्त आयोग का मुख्य कार्य ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन को समाप्त करना होना चाहिए। इसके लिए, केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित करों का एक बड़ा हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वर्तमान में, कर हस्तांतरण का हिस्सा केवल 41-42% है, जबकि हमारी गणना के अनुसार, इसे 49% तक बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि VFI समाप्त हो सके।

वित्त आयोग को इस असंतुलन से निपटने के लिए दो मुख्य प्रश्नों का समाधान करना होता है। पहला, केंद्र द्वारा एकत्रित करों को राज्यों के बीच कैसे बांटा जाए, और दूसरा, इन करों को विभिन्न राज्यों के बीच किस आधार पर विभाजित किया जाए। ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन का मुद्दा पहले प्रश्न से संबंधित है।

वित्त आयोग, संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत, उन राज्यों को अनुदान की सिफारिश भी करता है जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन ये अनुदान सामान्यतः अल्पकालिक और विशेष प्रयोजनों के लिए होते हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार अनुच्छेद 282 के तहत राज्यों और समवर्ती सूची के विषयों पर भी खर्च करती है, जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत आता है। ये अनुदान बंधे हुए होते हैं और इनमें शर्तें होती हैं। इसलिए, राज्यों को मिलने वाला केवल कर हस्तांतरण ही बिना शर्त का होता है।

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भारत में VFI की गणना

भारत में VFI को मापने के लिए, हम “सभी राज्यों” के स्तर पर इसके बाद कर हस्तांतरण के बाद VFI का अनुमान लगाते हैं। हम एक अनुपात का अनुमान लगाते हैं जिसमें अंश में राज्यों की खुद की राजस्व प्राप्तियां (Own Revenue Receipts – ORR) और केंद्र सरकार से प्राप्त कर हस्तांतरण का योग होता है। हर राज्य के लिए इसे अलग-अलग मापा नहीं जाता।

यदि यह अनुपात 1 से कम होता है, तो इसका मतलब है कि राज्यों की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों और कर हस्तांतरण का योग उनके राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इस अनुपात को 1 से घटाने पर हमें प्राप्तियों में होने वाली कमी का पता चलता है, और इसे ही हम VFI का मानक मानते हैं।

कर हस्तांतरण को बढ़ाने की आवश्यकता

कई राज्यों ने मांग की है कि 16वें वित्त आयोग के द्वारा कर हस्तांतरण का हिस्सा 50% तक निश्चित किया जाना चाहिए। वे इस मांग को इस तथ्य के साथ मजबूत करते हैं कि सकल कर राजस्व से उपकर और अधिभार जैसे हिस्सों को घटा दिया जाता है, जिससे शुद्ध आय कम हो जाती है।

हमारे विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राज्यों के मौजूदा व्यय स्तरों को ध्यान में रखते हुए, कर हस्तांतरण का हिस्सा 49% होना चाहिए। इससे राज्यों को बिना शर्त अधिक वित्तीय संसाधन मिल सकेंगे, जिन्हें वे अपने नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार खर्च कर सकते हैं।

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निष्कर्ष

VFI को समाप्त करना राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 16वें वित्त आयोग को इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि कर हस्तांतरण में वृद्धि की जा सके और राज्यों को वित्तीय स्वतंत्रता दी जा सके। इससे न केवल राज्यों के व्यय की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि उनका व्यय स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।

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