Civil Seva Protsahan yojana|सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2003

Civil Seva Protsahan yojana|सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2003
Civil Seva Protsahan yojana

Civil Seva Protsahan yojana.मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना 2003-04 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य UPSC और MPPSC जैसी परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है।

Civil Seva Protsahan yojana
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Civil Seva Protsahan yojana|सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2003

इस योजना के तहत:

  • UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 40,000 रुपये,
  • मुख्य परीक्षा पास करने पर 60,000 रुपये,
  • और साक्षात्कार में चयनित होने पर 50,000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं MPPSC के लिए:
  • प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 20,000 रुपये,
  • मुख्य परीक्षा पर 30,000 रुपये,
  • और साक्षात्कार में चयन के लिए 25,000 रुपये मिलते हैं।

इस योजना के लिए पात्र उम्मीदवारों की आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और उन्हें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ जमा करने होते हैं​|

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाती है:

  1. पात्रता की पुष्टि:
    • उम्मीदवार का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होना अनिवार्य है।
    • उम्मीदवार के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  2. दस्तावेज़ जमा करना:
    • उम्मीदवार को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और जिस महाविद्यालय से उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  3. आवेदन प्रक्रिया:
    • आवेदन ऑनलाइन या निर्धारित विभागीय कार्यालय में किया जा सकता है।
    • आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियां संलग्न करनी होंगी।
  4. अधिकारियों से संपर्क:
    • सहायक आयुक्त या जिला संयोजक के कार्यालय से प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन लिया जा सकता है।
  5. राशि का वितरण:
    • परीक्षा के विभिन्न चरणों को उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि सीधे उम्मीदवार के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है​|

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्राप्त करने की शर्तें निम्नलिखित हैं:

  1. जातीय शर्त:
    • लाभार्थी को अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित होना चाहिए।
  2. आय की सीमा:
    • अभ्यर्थी के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  3. शैक्षणिक योग्यता:
    • उम्मीदवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की सिविल सेवा परीक्षाओं में सफल होना अनिवार्य है।
  4. प्रमाण पत्र:
    • उम्मीदवार के पास मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और जिस महाविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  5. आवेदन प्रक्रिया:
    • उम्मीदवार को संबंधित दस्तावेजों के साथ विभाग में आवेदन करना होगा।

योजना के तहत, UPSC और MPPSC के विभिन्न चरणों (प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा, और साक्षात्कार) में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है|

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